लॉकडाउन 4.0 पर नई गाइडलाइन जारी
गृह मंत्रालय ने जारी किए दिशा-निर्देश, 18 मई से 31 मई तक रहेगा लॉक डाउन:-
● रेल, मेट्रो और विमान सेवा रहेंगे बंद।
● स्कूल-कॉलेज, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, मॉल रहेंगे बंद, हर तरह के कार्यक्रम पर भी रोक।
● शाम 7:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक कर्फ्यू ।
● राज्य चाहे तो बसें चला सकेंगे, कंटेंनमेंट जोन में राहत नहीं।
● सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी।
● देश भर में कोरोना को लेकर 05 जोन बनाए जाएंगे।
● बफर जोन नाम से एक नया जोन बनेगा।
● दफ्तरों में सैनिटाइजेशन तथा तापमान की जांच जरूरी रहेगी।
● अंतिम संस्कार में 20 लोगों की अनुमति।
● स्टेडियम खुलेंगे बिना दर्शकों के।
● ऑनलाइन क्लासेस का बढ़ावा दिया जाएगा।
● अफवाह फैलाने वालों और जमाखोरी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई।
● सैलून और ब्यूटी पार्लर रहेंगे बंद।
● शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोगों के शामिल होने से रोक।
● 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे तथा 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी।
● देश भर में मास्क पहनना जरूरी।
● निजी वाहन सड़कों पर चल सकेंगे।
● स्थानीय प्रशासन फैक्ट्री खुलवा सकता है।
● दुकान में 5 से अधिक ग्राहक नहीं।
● सभी दफ्तरों में थर्मल स्कैनिंग जरूरी।
● सैलून खोलने का फैसला राज्य सरकार करेगी।
● सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर जुर्माना।
● दफ्तर जाने वालों के लिए आरोग्य सेतु एप रखना अनिवार्य।
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